
रायगढ़ जिले में हाल के प्लांट हादसों के बाद औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की जांच में कारखाना अधिनियम के उल्लंघन सामने आए। इसके बाद संबंधित उद्योगों के खिलाफ श्रम न्यायालय में प्रकरण दायर किए गए। कोर्ट के फैसले के अनुसार तीन उद्योगों पर कुल 9 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
किन-किन कंपनियों पर कार्रवाई?
🔹 Jindal Steel and Power Limited (यूनिट-4, एमएलएसएम), खरसिया रोड
अधिभोगी सब्यसाची बंद्योपाध्याय पर कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 7ए(2)(बी) के उल्लंघन के मामले में 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
🔹 MSP Steel and Power Limited
अधिभोगी प्रदीप कुमार डे और कारखाना प्रबंधक संजय सिंह परिहार पर धारा 7ए(2)(ए) और धारा 21(1)(4) के उल्लंघन के लिए 3 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसी कंपनी के एक अन्य मामले में धारा 41 और नियम 73(घ), 73(1) के उल्लंघन पर 2 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसके अलावा, एक और प्रकरण में धारा 7ए(2)(बी) के उल्लंघन पर 1 लाख 60 हजार रुपये का दंड निर्धारित किया गया।
🔹 RS Ispat (Raigarh) Private Limited
अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक विवेकचंद्र उपाध्याय पर धारा 7ए(2)(ए) और 21(1)(4) के उल्लंघन के लिए 1 लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
सुरक्षा मानकों पर सख्ती
औद्योगिक हादसों के बाद विभाग द्वारा की गई सख्त कार्रवाई को श्रमिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर मानकों के पालन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।




